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पीएफ धारकों के लिए राहत भरी खबर, एक महीने से ज्‍यादा समय तक बेरोजगार होने पर 75 फिसदी निकाल सकते है पैसा

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

पीएफ धारकों के लिए राहत भरी खबर, एक महीने से ज्‍यादा समय तक बेरोजगार होने पर 75 फिसदी निकाल सकते है पैसा
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नौकरी करनेवालों के लिए एक अच्छी खबर है , अगर नौकरी के दौरान आपका पीएफ खाता खोला जाता है और यदि आप एक महीने से ज्‍यादा समय तक बेरोजगार रहते हैं तो कर्मचारी भविष्‍य निधि यानी EPF अकाउंट से 75 प्रतिशत रकम निकाल सकते हैं।श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
क्या है अधिसूचना में

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी नौकरीपेशा व्‍यक्ति जिसकी नौकरी छूट जाती है या वह नौकरी छोड़ देता है और एक महीने से ज्‍यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने पीएफ खाते से अधिकतम 75 प्रतिशत रकम निकाल सकता है। हालांकी इसके साथ ही आप नौकरी छूटने के दो महीने बाद ही पूरा पैसा निकाल सकते है।

पहले क्या थे नियम

पहले EPF स्कीम 1952 के तहत बेरोजगारी की स्थिति में आंशिक निकासी की सुविधा नहीं थी। नौकरी छोड़ने के बाद व्‍यक्ति सिर्फ अंतिम निपटारा ही कर सकता था।

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