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ब्लैक मनी पर लगे रोक, RBI ने उठाया यह बड़ा कदम

सर्कुलर में कहा गया है कि DD (डिमांड ड्राफ्ट) के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिये कई गोरखधंदे के कई मामले सामने आए हैं। इसलिए अब डिमांड ड्राफ्ट पर उसे बनवाने वाले का भी नाम होगा।

ब्लैक मनी पर लगे रोक, RBI ने उठाया यह बड़ा कदम
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए सभी बैंकों को सर्कुलर जारी करते हुए आदेश दिया है कि अब डिमांड ड्राफ्ट और पे-ऑर्डर बनवाने वाले का भी नाम होना अनिवार्य होगा। सर्कुलर में कहा गया है कि DD (डिमांड ड्राफ्ट) के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिये कई गोरखधंदे के कई मामले सामने आए हैं। इसलिए अब डिमांड ड्राफ्ट पर उसे बनवाने वाले का भी नाम होगा।
 
इसके अलावा यह आदेश डिमांड ड्राफ्ट के साथ-साथ पे-ऑर्डर और बैंकर चैक के लिए भी जारी किया गया है। ये आदेश 15 सितंबर से लागू हो जाएगा, 15 सितंबर से जो भी शख्स DD या पे-ऑर्डर बैंक बनवाएंगे उस पर उनका भी नाम दर्ज होगा।

आरबीआई ने इस नई व्यवस्था के लिए केवाइसी के मास्टर डायरेक्‍शन की धारा 66 में भी बदलाव किया गया है। आरबीआई के इस फैसले से बैंकिंग प्रणाली में और पारदर्शिता आने की उम्मीद जगी है।

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