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मुंबई - RBI ने 'इस' बैंक पर लगाई रोक

15 हजार रुपये ही निकाल सकते हैं जमाकर्ता

मुंबई - RBI ने 'इस' बैंक पर लगाई  रोक
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई में रायगढ़ सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन पाबंदियों के चलते जमाकर्ता खाते से सिर्फ 15 हजार रुपये ही निकाल पाएंगे।  बैंक के नकद मूल्य में भारी गिरावट आई है।  इसलिए रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए बैंक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

सहकारी बैंक पर प्रतिबंध छह महीने के लिए 

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार रायगढ़ सहकारी बैंक पर प्रतिबंध छह महीने के लिए होगा। रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि बैंक में बचत खाते, चालू खाते या किसी अन्य खाते के जमाकर्ता 15 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं।  आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि रायगढ़ सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाने का मतलब यह नहीं है कि बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। 

आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंक की वित्तीय स्थिति पर प्रतिबंध के साथ बैंक बैंकिंग कारोबार कर सकता है।रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर प्रतिबंधों में बदलाव हो सकता है। 

इस बीच, बीड में श्री छत्रपति राजर्षि शाहू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने यह दंडात्मक कार्रवाई धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए की है। आरबीआई की कार्रवाई से इस बैंक के जमाकर्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

आरबीआई ने कुछ दिन पहले मुंबई के बैंकों महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक और नासिक में द नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की थी।  RBI ने 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी दिशानिर्देशों' पर नाबार्ड के दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक पर 37.50 लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया।

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