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आपके पास भी है फटा नोट, ये खबर देगी आपको राहत !

आरबीआई के अनुसार इस नियमावली में बताया गया है की "कटे-फटे नोट से मतलब है कि ऐसा नोट जिसका एक भाग न हो या जो दो टुकडों से अधिक टुकडों को जोडकर बनाया गया हो” ।

आपके पास भी है फटा नोट, ये खबर देगी आपको राहत !
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आज के दिनचर्या के जीवन में हम कई बार दुकानों से सामान खरीदते है और बदलमें कई बार हमारे पास ऐसी नोट आ जाती है जो फटी हुई रहती है। लेकिन अब आरबीआई की नई नियमावली से उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास कटे- फटे नोट है। आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक नियमावली, 2009 को जारी किया है। जिसमें आम जनता को अपने कटे-फटे नोटों को बदवाले का प्रावधान है।

आरबीआई के अनुसार इस नियमावली में बताया गया है की "कटे-फटे नोट से मतलब है कि ऐसा नोट जिसका एक भाग न हो या जो दो टुकडों से अधिक टुकडों को जोडकर बनाया गया हो” ।

क्या है नियमावली में

  • भारतीय रिज़र्व बैंक नियमावली, 2009 के अनुसार अगर किसी कटे-फटे एक रुपये, दो रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये और बीस रुपये के नोट के एक हिस्से का साइज पूरे नोट के साइज का 50 प्रतिशत से ज्यादा होगा यानि कि अगर कोई नोट 50 फीसदी से कम फटा होगा तो बैंक आपको उसका पूरा पैसा देगा।
  • इसी तरह 50 या इससे अधिक की रुपये वाले नोटों के यदि कटे-फटे नोट के सबसे बड़े टुकड़े की साइज पूरे नोट के साइज से 65 प्रतिशत ज्यादा होगा तो पूरे पैसे वापस होंगे।
  • अगर 50 या इससे अधिक के रकम के नोट के सबसे बड़े टुकड़े की साइज पूरे नोट की साइज से 40 प्रतिशत से बड़ा और 65 प्रतिशत से छोटा होगा तो आधे पैसे मिलेंगे

लिखे हुए नोटों पर भी जारी की नियमावली

इसके साथ ही आरबीआई ने इस नियमावली में लिखे हुए नोटों को लेकर भी कुछ बातें स्पष्ट की है। अगर आपके पास लिखा हुआ नोट गलती से आ गया है तो आप इसे बैंक में जाकर जमा करा सकते है। ये बात ध्यान रहे की बैंक यह नोट एक्सचेंज नहीं करता और ना ही इसके बदले आपको कोई पैसा देगा , लिखा हुआ नोट आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा। इसलिए जहां तक हो सके पैसो पर लिखने से बचें।

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