आज के दिनचर्या के जीवन में हम कई बार दुकानों से सामान खरीदते है और बदलमें कई बार हमारे पास ऐसी नोट आ जाती है जो फटी हुई रहती है। लेकिन अब आरबीआई की नई नियमावली से उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास कटे- फटे नोट है। आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक नियमावली, 2009 को जारी किया है। जिसमें आम जनता को अपने कटे-फटे नोटों को बदवाले का प्रावधान है।
आरबीआई के अनुसार इस नियमावली में बताया गया है की "कटे-फटे नोट से मतलब है कि ऐसा नोट जिसका एक भाग न हो या जो दो टुकडों से अधिक टुकडों को जोडकर बनाया गया हो” ।
क्या है नियमावली में
लिखे हुए नोटों पर भी जारी की नियमावली
इसके साथ ही आरबीआई ने इस नियमावली में लिखे हुए नोटों को लेकर भी कुछ बातें स्पष्ट की है। अगर आपके पास लिखा हुआ नोट गलती से आ गया है तो आप इसे बैंक में जाकर जमा करा सकते है। ये बात ध्यान रहे की बैंक यह नोट एक्सचेंज नहीं करता और ना ही इसके बदले आपको कोई पैसा देगा , लिखा हुआ नोट आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा। इसलिए जहां तक हो सके पैसो पर लिखने से बचें।