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सहकर्मी हो जाता है कोरोना पॉजिटिव, तो इस नियम के तहत होंगे कार्य

यदि कोई कर्मचारी पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसे चिकित्सा अवकाश दिया जाना चाहिए। अनुपस्थित रहने के कारण उसे निकाला नहीं जा सकता। संबंधित कर्मचारी को बीमार होने के बाद छुट्टी देना होगा। इस दौरान उसे पूरा वेतन देना भी अनिवार्य है।

सहकर्मी हो जाता है कोरोना पॉजिटिव, तो इस नियम के तहत होंगे कार्य
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महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) की तरफ से कोरोना (Covid19) की दूसरी लहर को रोकने के लिए मिनी लॉकडाउन (mini lockdown) लगाए गए हैं। जिसके तहत सभी निजी कार्यालय बंद हैं। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सहकारी बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंकों, बीएसई और एनएसई, बिजली आपूर्ति कंपनियों, दूरसंचार सेवा आपूर्तिकर्ताओं, एयरलाइंस और मेडिक्लेम कंपनियों, उत्पादन और वितरण के लिए दवा कंपनियों को छोड़कर निजी कार्यालय बंद रहेंगे।

साथ ही सरकार ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब निर्माण क्षेत्र कुछ नियमों के साथ जारी रहेगा। हालांकि, इसके लिए कई नियम लागू किए गए हैं।

अगर आपके ऑफिस में आपके साथ काम करने वाला कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो निम्न नियम लागू होंगे।

 - यदि कोई कर्मचारी पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसे चिकित्सा अवकाश दिया जाना चाहिए। अनुपस्थित रहने के कारण उसे निकाला नहीं जा सकता। संबंधित कर्मचारी को बीमार होने के बाद छुट्टी देना होगा। इस दौरान उसे पूरा वेतन देना भी अनिवार्य है।

 - यदि कोई कर्मचारी कोरोना से संक्रमित है, तो उसके विभाग को तब तक बंद कर दिया जाना चाहिए जब तक कि उसे पूरी तरह से सैनिटाइज न किया जाए।

- कारखाने और ऑफिस में प्रवेश करने से पहले कर्मचारियों के शरीर के तापमान को मापें।

-  सभी कर्मचारियों को सरकारी मानदंडों के अनुसार टीका लगाया जाना चाहिए।

 - 500 से अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों को अपनी खुद के क्वारंटाइन सेंटर बनाना चाहिए।

 - लंच और ब्रेक टाइम के बीच समय का अंतर होना चाहिए, ताकि एक समय में लोगों की भीड़ न हो।

 - महाराष्ट्र सरकार ने अपने एक जीआर में स्पष्ट किया है कि यदि किसी कारखाने या प्रतिष्ठान में कोई कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जाता है, तो संबंधित मालिक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। 

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