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अवैध अस्पतालों पर सरकार का शिकंजा, 500 अस्पतालों किया अवैध घोषित।


अवैध अस्पतालों पर सरकार का शिकंजा, 500 अस्पतालों किया अवैध घोषित।
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महाराष्ट्र में 742 अस्पताल नियमों के बाहर चल रहे है , जबकी इनमें से मुंबई और ठाणे में कुल 500 अस्पतालों को गैरकानूनी तरिके से चलाया जा रहा था। राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने एक दस्तावेज पेश किया है जिसमें ये बातें सामने आई है।

अवैध अस्पताल पर सरकार का शिकंजा
महाराष्ट्र में अवैध अस्पतालों को बंद करने के फैसले को लेकर राज्य सरकार ने मुंबई सहित सभी राज्यों में 4000 नर्सिंग अस्पतालों की की जांच की,  राज्य में कुल 1,760 नर्सिंग होम सरकार के नियमों के खिलाफ चल रहे थे।

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मुंबई में विशेष निरीक्षण अभियान

मुंबई, ठाणे, भिवंडी, कल्याण, मीरा-भायंदर, नवी मुंबई, वसई, विरार में कुल 13,771 अस्पतालों की जांच की गई है और 475 अस्पताल नियम से बाहर चलते हुए पाए गए।

अस्पताल की रजिस्ट्री नहीं

गैरकानूनी तरिके से चल रहे 329 अस्पतालों का बॉम्बे नर्सिंग होम के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। साथ ही 81 अस्पतालों में फर्जी डॉक्टरों के साथ इलाज किया जाता है।

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गैरकानूनी अस्पताल

  • नाशिक -1770
  • लातूर -981
  • नागपुर -850
  • पुणे -740
  • औरंगाबाद -670
  • ठाणे -485
  • अकोला -480
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