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गोवा से बिना लाइसेंस के 1 बोतल शराब लाने पर भी भरना पड़ेगा जुर्माना


गोवा से बिना लाइसेंस के 1 बोतल शराब लाने पर भी भरना पड़ेगा जुर्माना
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शराब के शौकीनों के लिए एक जरूरी खबर है। अब अगर गोवा से बिना लाइसेंस के शराब की बोतल मुंबई( punishment for liquor brought from Goa to Mumbai without a license) में लाते है तो राज्य के आबकारी विभाग के मंत्री शंभूराज देसाई ने चेतावनी दी है कि सीधे मोका लगाया जाएगा। 

देसाई ने कहा है कि अगर एक ही व्यक्ति इस तरह के अपराध में तीन बार पकड़ा जाता है तो उसे सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि गोवा से अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है.

कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग जिलों के अधिकारियों को भी इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। शंभूराज देसाई ने कहा कि मैंने इस संबंध में आयुक्त को निर्देश दे दिए हैं।  देसाई ने कहा कि यदि एक ही व्यक्ति द्वारा ऐसा अपराध तीन बार किया जाता है तो मोक्का लगाया जा सकता है या नहीं, इसकी जांच के बाद मोक्का लगाया जाएगा।

गोवा राज्य को अपने राज्य में परमिट जारी करने का अधिकार है। वे हमारे राज्य में परमिट जारी करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। देसाई ने यह भी कहा कि अगर उन्हें शराब खरीदनी है तो उन्हें गोवा में खरीदनी चाहिए।

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