कोरोना (Coronavirus pandemic) के प्रसार को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय (central home minister) ने मंगलवार 27 अक्टूबर को कहा कि, देश भर के विभिन्न राज्यों में चरणबद्ध अनलॉक (unlock) प्रक्रिया के बावजूद, कोरोना प्रतिबंधित क्षेत्र यानी कंटेन्मेंट जोन (Contentment zone) में 30 नवंबर तक सख्त लॉकडाउन (lockdown) जारी रहेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कोरोना के संबंध में आगे के दिशानिर्देश जारी किए। जिसमें 30 सितंबर को फिर से खोलने के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों को 30 नवंबर तक बनाए रखने का आदेश दिया गया है।
Lockdown shall continue to be implemented strictly in the Containment Zones till 30th November, 2020: Ministry of Home Affairs https://t.co/bfwwQDxm6R
— ANI (@ANI) October 27, 2020
महाराष्ट्र में तालाबंदी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है, हालांकि राज्य सरकार ने 'मिशन बिगिन अगेन' (mission begin again) के तहत कई क्षेत्रों में ढील दी है तो कई सेवाओं को सशर्त खुलने की अनुमति दी है। इसके अलावा सभी महिलाओं को लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति भी दे दी गई है।
महिलाओं के अलावा, कुछ अन्य सेवाओं में कार्यरत जैसे कि वकील, डब्बा वाले और निजी सुरक्षा गार्ड के कर्मचारियों को भी ट्रेन से यात्रा करने की विशेष अनुमति दी गई है।
साथ बी अंतरराज्यीय रेलवे के साथ-साथ मेट्रो (metro rail) और मोनो (mono rail) सेवाओं को भी चालू किया गया है। राज्य में होटल, रेस्तरां और बार के अलावा, जिम व्यवसाय को भी शुरू करने की अनुमति दे दी गयी है।
हालांकि सरकार ने भीड़ जुटने से रोकने के लिए अभी भी मंदिरों को बंद रखने का फैसला किया है। लेकिन अब मंदिरों को शुरू करने के लिए विपक्ष का दबाव बढ़ रहा है। सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि राज्य सरकार आगामी अनलॉक घोषणा में धार्मिक स्थलों और सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति देती है या नहीं?