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13 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच मुंबई के आसमान में उड़ने वाली निजी वस्तुओं पर प्रतिबंध

मुंबई पुलिस ने जारी किया आदेश

13 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच मुंबई के आसमान में उड़ने वाली निजी वस्तुओं पर प्रतिबंध
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मुंबई पुलिस (Mumbai police)  ने मुंबई में किसी भी संभावित आतंकी हमले को देखते हुए 13 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच मुंबई में ड्रोन ( drone) या फिर किसी भी  उड़ने वाली निजी वस्तु पर प्रतिबंध  ( ban) लगा दिया है।  दरअसल  26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। इस साल मुंबई में आतंकी हमले को 14 साल पूरे हो जाएंगे।  लिहाजा किसीभी अनहोनी से बचने के लिए मुंबई पुलिस ने ये आदेश जारी किया है।  

आसमान में उड़ने वाली निजी वस्तुओं पर प्रतबंध

मुंबई पुलिस ने 13 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच मुंबई के आसमान में उड़ने वाली निजी वस्तुओं पर प्रतबंध लगा दिया है। इसके अनुसार ड्रोन, पैराग्लाइडर, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, गर्म हवा के गुब्बारे और निजी हेलिकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाएंगे।  । सोमवार को जारी आदेश के अनुसार मुंबई पुलिस द्वारा हवाई निगरानी या पुलिस कमिश्नर की लिखित अनुमति के बिना मुंबई में किसी भी निजी वस्तु को उड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी।

आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी ताकतें ड्रोन या रिमोट से कंट्रोल होने वाले छोटे विमान से हमला कर सकती हैं। इससे वीवीआईपी को निशाना बनाने, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है।

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