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मीरा-भायंदर वसई-विरार मे 20 जनवरी तक ड्रोन के उपयोग पर प्रतिबंध

मीरा-भायंदर, वसई-विरार (MBVV) पुलिस ने सुरक्षा के खतरे का हवाला देते हुए 20 जनवरी, 2023 तक अपने अधिकार क्षेत्र में ड्रोन और कुछ अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मीरा-भायंदर वसई-विरार मे 20 जनवरी तक ड्रोन के उपयोग पर प्रतिबंध
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मीरा-भायंदर, वसई-विरार (MBVV) पुलिस ने सुरक्षा के खतरे का हवाला देते हुए 20 जनवरी, 2023 तक अपने अधिकार क्षेत्र में ड्रोन और कुछ अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।  एमबीवीवी पुलिस ने इस पर एक आदेश जारी किया है। मंगलवार को असर। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) प्रकाश गायकवाड़ द्वारा जारी आदेश 23 नवंबर से 20 जनवरी, 2023 के बीच लागू रहेगा। 

एमबीवीवी पुलिस का नियंत्रण, इसने कहा। आदेश में कहा गया है कि एमबीवीवी अधिकार क्षेत्र (मुंबई के बाहर) के तहत आने वाले शहरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, एमबीवीवी पुलिस द्वारा जहां भी अनुमति दी गई है, वहां इन उड़ने वाली वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है।

मुंबई पुलिस ने भी जारी किया है आदेश 

कुछ दिनो पहले मुंबई पुलिस ने भी ऐसा ही एक एसा आदेश जारी किया था।  अपने इस आदेश में मुंबई पुलिस ने मुंबई में किसी भी संभावित आतंकी हमले को देखते हुए 13 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच मुंबई में ड्रोन ( drone) या फिर किसी भी  उड़ने वाली निजी वस्तु पर प्रतिबंध  ( ban) लगा दिया है। 

दरअसल  26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। इस साल मुंबई में आतंकी हमले को 14 साल पूरे हो जाएंगे।  लिहाजा किसीभी अनहोनी से बचने के लिए मुंबई पुलिस ने ये आदेश जारी किया है।  

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