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केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 4 हफ्ते के अंतर में मिले कोविशील्ड की दूसरी डोज़

केरल उच्च न्यायालय ने आज केंद्र को 12 सप्ताह के बजाय चार सप्ताह के अंतराल के बाद कोविशील्ड की दूसरी खुराक की अनुमति देने का आदेश दिया।

केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 4 हफ्ते के अंतर में मिले कोविशील्ड की दूसरी डोज़
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केरल कोविड के मामलों में वृद्धि से जूझ रहा है, उच्च न्यायालय ( Keral high court) ने आज केंद्र सरकार  को 12 सप्ताह के बजाय चार सप्ताह के अंतराल के बाद कोविशील्ड ( covishield)  की दूसरी खुराक की अनुमति देने का आदेश दिया। केरला हाईकोर्ट ने  खुराक के अंतर को कम करने के लिए CoWIN ऐप में बदलाव करने के लिए भी कहा।

न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने कहा कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों को COVID-19 से जल्दी और बेहतर सुरक्षा के बीच चयन करने की अनुमति दे सकती हैं, तो कोई कारण नहीं है कि समान विशेषाधिकार यहां उन लोगों को नहीं दिया जा सकता है जो इस संबंध में  रोजगार या शिक्षा  मे शीघ्र सुरक्षा चाहते हैं। 

उच्च न्यायालय ने सोमवार को उपलब्ध कराए गए अपने 3 सितंबर के आदेश में कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति के अनुसार भी लोगों के पास समय से पहले टीकाकरण कराने का विकल्प होगा, जिसके क्रियान्वयन के लिए भुगतान पर वैक्सीन का वितरण किया जा रहा है, निजी अस्पतालों के माध्यम से भी।

अदालत ने यह भी कहा कि जब लोगों को टीका लेने से इनकार करने का अधिकार है, तो कोई कारण नहीं है कि राज्य को यह स्टैंड लेना चाहिए कि उन्हें मूल प्रोटोकॉल के संदर्भ में चार सप्ताह के बाद दूसरी खुराक लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, विशेष रूप से जब वे खुद अपनी जेब से पैसा खर्च कर वैक्सीन खरीद रहे हैं।

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