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कचरा नियोजित नहीं करने को लेकर BMC ने 1500 सोसायटियों और होटलों के खिलाफ की कार्रवाई

BMC द्वारा इन सोसायटियों और होटलों को बार-बार चेतावनी दी थी। हालांकि, इनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, इसलिए BMC ने करीब 1500 सोसायटियों के खिलाफ कार्रवाई की।

कचरा नियोजित नहीं करने को लेकर BMC ने 1500 सोसायटियों और होटलों के खिलाफ की कार्रवाई
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मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने कचरे का नियोजन नहीं करने के कारण 1500 हाउसिंग सोसायटी (Housing society) और होटलों (hotels) के खिलाफ कार्रवाई की है। ये हाउसिंग सोसायटी और होटल प्रति दिन सौ किलो से अधिक कचरा उत्पन्न कर रहे थे। इन सभी पर  गीला कचरा निपटारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर ही इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गयी है। जल्द ही इन सभी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया जाएगा।

बता दें कि, BMC की तरफ से 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बने और प्रति दिन 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले सोसायटियों और होटलों को गीला और सूखा कचरे को छांटना और गीले कचरे को खाद बनाने के लिए उन्हें प्रक्रिया करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा करने के लिए BMC द्वारा इन सोसायटियों और होटलों को बार-बार चेतावनी दी थी। हालांकि, इनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, इसलिए BMC ने करीब 1500 सोसायटियों के खिलाफ कार्रवाई की।

BMC ने अब तक 3,125 हाउसिंग सोसायटी और होटल को नोटिस जारी किया है। इनमें से 1619 कचरा नियोजित प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं।  BMC ने परियोजना को शुरू करने के लिए अन्य सोसायटियों को बार-बार नोटिस दिया था और अक्टूबर 2019 तक की समयसीमा भी दी थी। लेकिन फिर भी इस परियोजना को स्थापित नहीं किया गया। इसके बाद BMC की तरफ से 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। BMC ने अक्टूबर 2020 तक 47 लाख रुपये का जुर्माना वसूला चुकी है।

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