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बीएमसी ने फिर से बढ़ाई मराठी साइनबोर्ड लगाने की समय सीमा

बीएमसी के वकील ने न्यायपालिका को सूचित किया था कि इस साल की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।

बीएमसी ने फिर से बढ़ाई मराठी साइनबोर्ड लगाने की समय सीमा
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व्यापारियों के विरोध के बाद बीएमसी ने पहले भी दुकानों पर मराठी साईनबोर्ड लगाने की समय सीमा को बढ़ाया था। हालांकी अब एक बार फिर से बीएमसी ने दुकानो पर मराठी साईनबोर्ड लगाने की समयसीमा को बढ़ा दिया है।   शुक्रवार 22 जुलाई को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC ) ने बॉम्बे हाई कोर्ट को अवगत कराया कि उसने मुंबई में दुकानों और प्रतिष्ठानों में देवनागरी लिपि में मराठी साइनबोर्ड लगाने के लिए 30 सितंबर तक विस्तार दिया है। 

इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (AHAR) ने कहा कि उसके सदस्य विस्तारित समय अवधि में निर्देश का पालन करेंगे।  इसके बाद कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया। इससे पहले 8 जुलाई को, बीएमसी ने एचसी को सूचित किया था कि उसके दुकान और स्थापना विभाग ने बीएमसी आयुक्त को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें तीन महीने का विस्तार मांगा गया था।

एक खंडपीठ AHAR की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि उसने BMC द्वारा स्थापित 31 मई की पहली समय सीमा की वैधता को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर कहा कि साइनबोर्ड बदलने के लिए नई आवश्यकताओं को बीएमसी द्वारा एक अधिनियम के अनुसार निर्धारित किया गया था। हालांकि, इसके द्वारा जारी किए गए संशोधन में एक निश्चित समय अवधि का उल्लेख नहीं था।

रिपोर्ट्स की मानें तो बीएमसी ने 31 मई की डेडलाइन की घोषणा अखबारों के विज्ञापनों के जरिए की और प्रतिष्ठानों को भी नोटिस जारी किए गए।  याचिका में कहा गया है कि समय सीमा तक आवश्यकता का पालन करने में विफलता पर 5,000 तक का जुर्माना लगेगा और इस प्रकार, याचिका पर सुनवाई होने तक इसे उसी से बचाया जाना चाहिए।

इससे पहले बीएमसी ने सभी दुकानों में मराठी साइनबोर्ड लगाने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। उसने 8-10 दिनों के लिए मुंबई का सर्वेक्षण करने और आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया था। अब, बीएमसी के वकील ने न्यायपालिका को सूचित किया था कि इस साल की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।

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