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महाराष्ट्र- Rapido को 20 जनवरी तक अपनी सभी सेवाओं को निलंबित करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर Rapido को दिया आदेश, 13 जनवरी 2023 को दोपहर 1 बजे के बाद से सेवाएं बंद कर दी गईं

महाराष्ट्र-  Rapido को 20 जनवरी तक अपनी सभी सेवाओं को निलंबित करने का निर्देश दिया
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बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो  (rapido) ने बॉम्बे हाई कोर्ट  ( bombay high court)  के निर्देशानुसार महाराष्ट्र में अपनी सभी सेवाओं को 20 जनवरी तक के लिए निलंबित कर दिया है। उनकी सेवाओं में 2-पहिया यात्री सेवा, 2-पहिया पार्सल सेवा और ऑटो सेवा शामिल हैं। 13 जनवरी, 2023 को दोपहर 1 बजे तक सेवाएं बंद कर दी गईं। जस्टिस गौतम पटेल और एस जी डिगे की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को तुरंत फैसला लेना है।

पुणे और मुंबई में रैपिडो बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालक रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 29 दिसंबर, 2022 को राज्य सरकार द्वारा जारी एक संचार के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें बाइक टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस की अनुमति नहीं दी गई थी।

मंगलवार को सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने अदालत को सूचित किया कि आज की तारीख में बाइक टैक्सियों को चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा इसके लिए कोई नीति या दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

सराफ ने कहा, "सरकार ने वास्तव में ऐसी एक एग्रीगेटर कंपनी को बिना लाइसेंस के बाइक टैक्सी चलाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ऐसे मामलों में कैरेज लाइसेंस की आवश्यकता होती है।"

अदालत ने कहा की "सभी के लिए एक समान व्यापक नीति होनी चाहिए। प्रत्येक कंपनी को एक ही पृष्ठ पर होना चाहिए। या तो सभी को चलने की अनुमति दी जाए या सभी को रोक दिया जाए। नीति या सुरक्षा दिशानिर्देशों के अभाव में, ऐसी किसी भी सेवा को चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।" रडार के नीचे चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है," ।

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