बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है की त्योहारों के समय ध्वनि प्रदुषण के नियमों में किसी भी तरह की कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने इस बाबत राज्य को आदेश दिया है की वो इस मामले में सभी निकायों को भी आदेश जारी करें।
यह भी पढ़े- एनएम कॉलेज के 27 बीएएफ छात्र पिछलें दो महीनों से कर रहे है मार्कशीट का इंतजार!
न्यायमूर्ति एएस ओक और न्यायमूर्ति रियाज की एक खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा की ध्वनि नियमों का उल्लंघन किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़े- आज से सशर्त पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कर सकते है दुकानदार!
आवाज फाउंडेशन कार्यकर्ता सुमेरा अब्दुलाली ने मुंबई लाइव को जानकारी देते हुए कहा की कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया है की गेणेशोत्सव के साथ साथ अन्य त्योहारो में ध्वनि प्रदुषण पर जो नियम बने है उनका पालन किया जाए।