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मैंग्रोव्स बचाने के लिए हाईकोर्ट सख्त, मैंग्रोव्स के पास 50 मीटर का बफर जोन बनाने का दिया आदेश!

हाईकोर्ट ने कहा है कि मैंग्रोव्स नष्ट करने वालों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए।

मैंग्रोव्स बचाने के लिए हाईकोर्ट सख्त, मैंग्रोव्स के पास 50 मीटर का बफर जोन बनाने का दिया आदेश!
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मुंबई सहीत राज्य में मैग्रोव्स को बचाने को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में मैंग्रोव्स बचाने के लिए सख्त रुख दिखाते हुए सरकार को पूरे राज्य में मैंग्रोव्स के संरक्षण का आदेश दिया है और साथ ही, मैंग्रोव्स के पास 50 मीटर का बफर जोन बनाने का आदेश भी दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मैंग्रोव्स नष्ट करने वालों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए।

आपराधिक कार्रवाई का आदेश

न्यायाधीश अभय ओक और न्यायाधीश रियाज छागला की पीठ ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि जो भी मैंग्रोव्स को नष्ट करते पाएं जाएं, उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि जिन जगहों से मैंग्रोव्स नष्ट कर दिए गए हैं, वहां दुबारा से मैंग्रोव्स उगाया जाएं।

कोर्ट ने 2005 में अपने अंतरिम आदेश में मैंग्रोव्स भूमि पर मलबा डालने और किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन काम करने पर मनाही कर दी थी। साथ ही मैंग्रोव्स भूमि के 50 मीटर के भीतर वाले इलाके में किसी भी तरह के कंट्रक्शन पर रोक लगा दी थी।

6 महीने में मैंग्रोव्स परिसर की मैपिंग

याचिकाकर्ते देबी गोयंका ने बताया की कोर्ट के इस फैसले को मैंग्रोव्स को बचाने के लिए काफी अहम कदम माना गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है मैंग्रोव्से को बचाने के लिए मैंग्रोव्स परिसर के बारे में पूरी जानकारी , लोगों में मैंग्रोव्स के प्रति जागरुकता लाने के लिए अभियान और हर 6 महीने में मेंग्रोव्स परिसर मे सैटेलाइट मैपिंग का भी आदेश कोर्ट ने दिया है।


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