वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister nirmala sitaraman) ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पेश किए गए पूर्ण बजट (Budget 2023) में करदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब कर योग्य आय की सीमा बढ़ाकर सात लाख कर दी गई है। ( income tax news)
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण में टैक्स ((Income tax)) स्लैब की घोषणा की। अब सात लाख तक की आय कर मुक्त होगी। ( income till seven lakh will be tax free)
आय | इनकम टैक्स |
---|---|
0- 3 लाख | 0 प्रतिशत |
3 से 6 लाख | 5 प्रतिशत |
6 से 9 लाख | 10 प्रतिशत |
9 से 12 लाख | 15 प्रतिशत |
12 से 15 लाख | 20 प्रतिशत |
15 लाख से अधिक | 30 प्रतिशत |
आर्थिक विशेषज्ञों ने इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.50 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की जरूरत जताई थी. पिछले कुछ सालों से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है।
अगर सरकार टैक्स स्लैब बढ़ाती है, तो करदाता बचत से पैसा खरीद और निवेश में स्थानांतरित कर देंगे। आर्थिक विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की कि इससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।
वर्तमान कर आय सीमा क्या है?
वर्तमान में जिनकी वार्षिक कर योग्य आय 2.5 लाख रुपये तक है। इस आय पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता है। जिनकी आय 2.50 रुपये से 5 लाख रुपये के बीच है उन्हें 5 प्रतिशत यानी 12500 रुपये की दर से कर देना होगा।
आयकर के नियम 87ए के तहत सरकार 12,500 रुपये की टैक्स राहत देती है। कर योग्य आय 5 लाख रुपये से कम है और कोई कर नहीं देना होगा।
जिनकी कर योग्य आय 5 लाख से अधिक है उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को केवल महंगाई, आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद बढ़ी हुई EMI आदि के कारण अपनी जेब पर अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है।
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