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ध्वनि प्रदूषण और लाउडस्पीकर को लेकर हाईकोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर

मुंबई हाई कोर्ट में मंगलवार को अवमानना ​​याचिका दायर की गई है।

ध्वनि प्रदूषण और लाउडस्पीकर को लेकर हाईकोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर
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राज्य भर के धार्मिक स्थलों पर अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।मुंबई हाई कोर्ट(Bombay high court)  में मंगलवार को अवमानना याचिका दायर की गई है।

इस पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने 14 जून को सुनवाई करने का निर्देश दिया है।  नवी मुंबई निवासी संतोष पचलाग ने 2018 में अवमानना याचिका दायर की थी। 2016 में, हाईकोर्ट ने इस संबंध में मुंबई हाईकोर्ट के 38 स्पष्ट निर्देशों को लागू करने में राज्य सरकार की देरी पर बार-बार नाराजगी व्यक्त की थी।

वर्ष 2018 में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत हलफनामे के अनुसार, राज्य में 2940 अनधिकृत तुरहियां थीं। इसमें 1029 मंदिर, 1766 मस्जिद, 84 चर्च, 22 गुरुद्वारे और 39 बुद्ध विहार शामिल करने पर सहमति बनी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन घंटियों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण का खामियाजा स्थानीय निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि, प्रशासन ने एक स्टैंड लिया था कि इस मुद्दे पर कार्रवाई करने में समय लगेगा जिससे सामाजिक-धार्मिक दरार पैदा होगी।

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