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कोरोना के मरीज या उनके रिश्तेदारों को दी जाए कोरोना की रिपोर्ट - सुप्रीम कोर्ट

बुधवार को मुंबई महानगर पालिका ने परीक्षण केंद्रों को निर्देश दिया है कि वे सकारात्मक रोगियों की रिपोर्ट न बताएं।

कोरोना के मरीज या उनके रिश्तेदारों को दी जाए कोरोना की रिपोर्ट - सुप्रीम कोर्ट
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बीएमसी ने कुछ दिनों पहले ही फैसला लिया था कि जिन मरीजों का कोरोनावायरस पॉजिटिव आएगा उन्हें टेस्ट के रिजल्ट सीधे नहीं दिए जाएंगे बल्कि सभी टेस्ट के रिजल्ट पहले बीएमसी को जमा किए जाएंगे।  बीएमसी ने इस बाबत सभी लैब को यह आदेश जारी करते हुए कहा कि जिन लोगों के कोरोनावायरस टेस्ट पॉजिटिव आते  है उनकी रिपोर्ट सीधे मरीजों को ना देकर पहले बीएमसी को दें और अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है उस रिपोर्ट को मरीजों को साथ शेयर कर सकते  हैं। 



हालांकि बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि वह कोरोना की रिपोर्ट मरीजों या उनके रिश्तेदारों के साथ साझा करें। बुधवार को मुंबई महानगर पालिका ने परीक्षण केंद्रों को निर्देश दिया है कि वे सकारात्मक रोगियों की रिपोर्ट न बताएं।


मरीज को सीध नहीं दी जाएगी रिपोर्ट


नए आदेश के मुताबिक, अगर कोई मरीज किसी लैब में कोरोना टेस्ट करता है, अगर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो मरीज को इसकी जानकारी दिए बिना सीधे बीएमसी को सूचित किया जाएगा। उसके बाद नगर निगम प्रशासन उपाय करेगा।




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