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मराठी में भी सरकारी वकील के लिए परीक्षा आयोजित हो -बॉम्बे हाईकोर्ट

प्रताप जाधव द्वारा दायर एक याचिका पर कोर्ट ने दिया फैसला

मराठी में भी सरकारी वकील के लिए परीक्षा आयोजित हो -बॉम्बे हाईकोर्ट
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब से राज्य सरकार को अभियोजन पक्ष ( public prosecutor) के लिए मराठी में भी परीक्षा आयोजित करनी चाहिए और कहा कि उसे मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीति को गंभीरता से लागू करना चाहिए।

प्रताप जाधव द्वारा दायर एक याचिका पर 7 सितंबर के आदेश में कोर्ट ने ये बात कही।  इस याचिका में   मांग की गई थी कि लोक अभियोजक के पद के लिए परीक्षा केवल अंग्रेजी के बजाय मराठी में भी आयोजित की जाए। जाधव ने अपनी याचिका में कहा था कि मराठी स्थानीय भाषा है और उन्होंने स्कूल से मराठी में पढ़ाई की है और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और सिविल जज जूनियर डिवीजन के समक्ष कार्यवाही ज्यादातर मराठी में की जाती है।

न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस मुद्दे पर गंभीर होना चाहिए था।इसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट और सिविल जजों की परीक्षाओं का उत्तर मराठी में दिया जा सकता है, लेकिन एक ही सुविधा के लोक अभियोजक के पद के लिए ऐसी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। आदेश में कहा गया है, "वास्तव में स्थानीय भाषा यानी  की मराठी को बढ़ावा देना सरकार का सामान्य रुख है।"

अदालत ने कहा कि इस साल 11 सितंबर को होने वाली परीक्षा के लिए वर्तमान वर्ष की परीक्षा के लिए आदेश पारित करना संभव नहीं हो सकता है। इसने कहा कि यह आदेश राज्य की भाषा मराठी को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की नीति को लागू करने में मदद करेगा।

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