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एफडीए ने 113 डिलीवरी आउटलेट्स को दिया बंद करने का नोटिस

ये सारे आउटलेट रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के बिना अत्यंत खराब परिस्थिती में खाना बनाते थे , जिससे ग्राहको की सेहत पर इसका बुरा परिणाम होता है।

एफडीए ने 113 डिलीवरी आउटलेट्स को दिया बंद करने का नोटिस
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फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने 113 डिलीवरी आउटलेट्स को बंद करने का नोटिस जारी किया है। ये 113 डिलीवरी आउटलेट्स स्विगी, फुडपांडा, जोमैटे और उबरइट्स जैसे ऑनलाइन फुड एप्लिकेशन के जरिए लोगों को खाना पहुंचाते थे। ये सारे आउटलेट रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के बिना अत्यंत खराब परिस्थिती में खाना बनाते थे , जिससे ग्राहको की सेहत पर इसका बुरा परिणाम होता है।

एफडीए ने ऐसे आउटलेट से खाना मंगाने स्विगी, ज़ोमैटो, उबेरेट्स और फूडपांडा को नोटिस भी दिया है। एफडीए के सहआयुक्त, बृहन्मुंबई (अन्न) शैलेश आढाव ने मुंबई लाइव को बताया की स्विगी, ज़ोमैटो, उबेरेट्स और फूडपांडा को नोटिस दिए गए हैं क्योंकि ये सारी ऑनलािन कंपनियां बिना किसी सही दस्तावेज के इन होटलों के साथ संबंध में थी और साथ ही आउटलेट ने भी अपना गुणवत्ता नहीं बनाये रखा।

347 आउटलेट का सर्वेक्षण
एफडीए ने 21 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 347 फुड आउटलेट का सर्वेक्षण किया। 113 आउटलेट जो लाइसेंस के बिना काम कर रहे थे, उनमे से 85 स्विगी , 50,ज़ोमैटो ,3 फूडपंडा और 3 उबरइट्स के लिए काम करते थे। नियमों के अनुसार, ₹ 12 लाख से नीचे के कारोबार वाले किसी भी खाद्य प्रदाता के पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 12 लाख रुपये से अधिक के कारोबार वाले लोगों को एफडीए से लाइसेंस होना चाहिए।

5,000 रेस्तरा लिस्ट से बाहर
स्विगी, जोमैटो और फूडपांडा समेत 10 ऑनलाइन फूड डीलीवरी कंपनियों ने खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) से मंजूरी नहीं पाने वाले 5,000 रेस्तराओं को अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया है। एफएसएसएआई ने जुलाई महीने में कंपनियों से कहा था कि वे बिना लाइसेंस के और गैर-पंजीकृत रेस्तराओं को 30 सितंबर तक अपनी लिस्ट से बाहर करें। जिसके बाद इन कंपनियों की तरफ से यह कार्यवाही की गई है।


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