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कोर्ट हुआ सख्त तो.. सीएम का नाम प्रतिवादी की लिस्ट से गायब


कोर्ट हुआ सख्त तो.. सीएम का नाम प्रतिवादी की लिस्ट से गायब
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मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर टोलवसूली बंद कराने को लेकर टोल विश्लेषकों द्वारा दायर जनहित याचिका में से याचिकाकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम प्रतिवादी की लिस्ट से निकालने की जानकारी याचिकाकर्ताओं में से एक एक प्रवीण वाटेगावर ने दी है। मुख्यमंत्री को वैयक्तिक मामलों में प्रतिवादी बनाया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मुख्यमंत्री के प्रतिवादी बनाने पर सही तरीके से विचार करें, ऐसा कहते हुए बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री का नाम प्रतिवादी की लिस्ट से हटा लिया है।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर टोलवसूली की पूरी रकम 2016 में वसूल होने के बाद भी ठेकेदारों द्वारा टोलवसूली शुरू है। यह टोलवसूली अवैध होने की बात कहते हुए टोल विश्लेषकों ने राज्य सरकार से टोलवसूली बंद करने की मांग की है, लेकिन इस मांग पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर टोल विश्लेषकों ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर रखी है। जिसमें मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल, लोक निर्माण विभाग सचिव और ठेकेदार के साथ मुख्यमंत्री को भी प्रतिवादी बनाया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री का नाम प्रतिवादी की लिस्ट से हटा दिया गया है।

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