महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को घोषणा की कि मुंबई के शांत क्षेत्रों(Silent zone) में किसी भी तरह के ध्वनि नियम स्तर को तोड़ने पर पांच साल तक कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। आनेवाले त्यौहारो और कार्यक्रमो को देखते हुए राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने लोगों से अपील भी की है कि अगर कोई इस ध्वनि नियमों का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज कराई जाए।
110 इलाके साइलेंट जोन
मुंबई में 110 इलाको को साइलेंट जोन के रुप में घोषित किया गया है। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों और कॉलेजों के साथ-साथ अदालतों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। मुंबई विश्वविद्यालय, बॉम्बे हाईकोर्ट, सरकारी लॉ कॉलेज और एसएनडीटी महिला कॉलेज जैसे शैक्षिक संस्थानों के साथ-साथ जे जे अस्पताल और जसलोक अस्पताल भी साइलेंट जोन में आते है।
पांच साल तक की जेल और 1 लाख जुर्माना
रविवार को मुंबई में जारी एक बयान में, राज्य सरकार ने कहा: "यदि इन 110 स्थानों में शोर प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन हो रहा है, तो पांच साल तक की जेल और 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इन सभी स्थानो पर दिन के दौरान शोर का स्तर 50 डेसीबल और रात के दौरान शोर का स्तर 40 डेसीबल से अधिक नहीं हो सकता है। सरकार ने कहा कि त्योहारों के दौरान शांत क्षेत्रों में शोर प्रदूषण मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में शिकायत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा,mcrcpmumbaimahapolice.government.in पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।
यह भी पढ़े- मुंबई से ऑस्ट्रेलिया के बीच सीधी हवाई सेवा
यह भी पढ़े- ...तो 12 घंटों में मुंबई से दिल्ली का सफर!