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पति द्वारा रेप के बाद प्रेग्नेंसी, मुंबई हाई कोर्ट ने दी 23 सप्ताह के गर्भपात की इजाजत

मुंबई हाई कोर्ट ने एक महिला को अपने 23 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है।

पति द्वारा रेप के बाद प्रेग्नेंसी, मुंबई हाई कोर्ट ने दी 23 सप्ताह के गर्भपात की इजाजत
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बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay high court) ने एक महिला को अपने 23 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात (Abotrion)  कराने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने यह आदेश पारित किया।  पीड़िता ने हाईकोर्ट को बताया था कि पति की पिटाई और रेप के बाद वह गर्भवती हो गई।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में डब्ल्यूएचओ(WHO)  की अवधारणा के अनुसार महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का उल्लेख किया है। मुंबई के जेजे अस्पताल (J J Hospital) में विशेषज्ञों की एक टीम ने घरेलू हिंसा की शिकार 22 वर्षीय महिला की जांच की।  पीड़िता का भ्रूण स्वस्थ था और उसे कुछ भी नहीं हुआ था।

हालांकि महिला गंभीर मानसिक परेशानी से जूझ रही थी। चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम ने बताया कि भ्रूण केवल समस्या को बढ़ा सकता है।  उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि परामर्श से पारिवारिक कलह कम हो सकती है।  हालांकि, महिला ने पति द्वारा शारीरिक शोषण का हवाला देते हुए काउंसलिंग से इनकार कर दिया।

“मेरे पति की पिटाई से मेरे चेहरे और पेट पर चोट के निशान हैं।  इसके अलावा, मैं अपने पति से तलाक लेने जा रही हूं और अदालत में कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इसलिए मैं भ्रूण को बढ़ने नहीं देना चाहती, ”पीड़ित ने अदालत को बताया था।

वर्तमान कानून के तहत, 20 सप्ताह से अधिक समय तक गर्भपात की अनुमति नहीं है, जब तक कि भ्रूण मां के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक न हो।  लेकिन इस बीच मुंबई हाई कोर्ट ने कई मामलों में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को 20 हफ्ते से ज्यादा समय तक गर्भपात की इजाजत दे दी है। इसके लिए एक चिकित्सा विशेषज्ञ की अनुमति की आवश्यकता होती है।

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