बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (bollywood actress kangana ranaut ने बॉम्बे हाई कोर्ट (bombay high court) में दायर BMC के खिलाफ दायर याचिका को बिना शर्त वापस लेने का फैसला किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में कंगना का केस लड़ रहे वकील बिरेंद्र सराफ ने यह जानकारी दी। बता दें कि, बीएमसी (bmc) ने कंगना को साल 2018 में अपने तीन फ्लैट को मिलाकर एक फ्लैट करने के कथित मामले में नोटिस भेजा था। लेकिन कंगना की तरफ से चार दिन के अंदर यह मुकदमा वापस लेने का निर्णय किया गया है।
कोर्ट में जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण ने कंगना को अपील वापस लेने की इजाजत देते हुए कहा कि नियमितीकरण के आवेदन को जबतक नगर निकाय सुन नहीं लेता और फैसला नहीं कर लेता तब तक और उसके दो हफ्ते बाद तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। जस्टिस चव्हाण ने कहा, ''अपीलकर्ता को bmc के समक्ष चार हफ्तों में नियमितीकरण का आवेदन देने की इजाजत दी जाती है।" कोर्ट ने आगे कहा कि BMC, कानून के तहत उनके आवेदन पर तेजी से फैसला ले। कोर्ट ने यह भी कहा, ''अपीलकर्ता के खिलाफ विपरीत आदेश की सूरत में, बीएमसी द्वारा उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए ताकि अपीलकर्ता अपील दायर कर सकें।''
इसके पहले कंगना ने दिंडोशी कोर्ट में बीएमसी (BMC) के नोटिस को लेकर याचिका दायर की थी, लेकिन दिंडोशी कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।
दिंडोशी कोर्ट नेे कंगना द्वारा कराए गए निर्माण कार्य को पास किये गए आप्लान का उल्लंघन बताया था। बीएमसी ने साल 2018 में ही कंगना को इस अनधिकृत निर्माण के लिए नोटिस भेजा थ। बता दें कि कंगना का यह फ्लैट खार वेस्ट स्थित ऑर्किड ब्रीज बिल्डिंग के पांचवे फ्लोर पर 3 फ्लैट थे, जिसे बाद में कंगना ने मिलाकर एक कर दिया।