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11 दिसंबर, 2021 को लोक अदालत का आयोजन

पूरे महाराष्ट्र के तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन

11 दिसंबर, 2021 को लोक अदालत का आयोजन
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11 दिसंबर, 2021 को पूरे राज्य मे लोक अदालत ( lok adalat maharashtra) का आयोजन किया जा रहा है।  लोक अदालत महाराष्ट्र के हर तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत में सभी लोग अपने अपने मामलो का निपटान कर सकते है।  

क्या है लोक अदालत

लोक अदालत एक ऐसी अदालत / मंच है जहाँ पर न्यायालयों में विवादों / लंबित मामलो या मुकदमेबाजी से पहले की स्थिति से जुड़े मामलो का समाधान समझौते से और सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाता है।  इसमें विवादों के दोनों पक्ष के मध्य उत्त्पन हुए विवाद को बातचीत या मध्यस्ता के माध्यम से उनके आपसी समझौते के आधार पर निपटाया जाता है।

लोक अदालत की शक्तियां क्या है ?

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22 उपधारा (1) के तहत लोक अदालत को इस अधिनियम के अधीन कोई अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में है।

  • किसी साक्षी को समन कराना, हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा कराना। 
  • किसी दस्तावेज को मगवाना या उसको पेश किया जाना। 
  • शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना। 
  • किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज या अभिलेख या ऐसे दस्तावेज या अभिलेख की प्रति की अध्यपेक्षा करना।  
  • ऐसे अन्य विषय जो न्यायालय द्वारा विहित किया जाये।

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