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Night curfew in mumbai: जानें क्या होंगे नियम

अन्य प्रतिबंधों में शाम 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सार्वजनिक पार्क और समुद्र तट बंंद रहेंगे। 15 अप्रैल तक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Night curfew in mumbai: जानें क्या होंगे नियम
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राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना (coronvirus) के प्रकोप बढ़ता देख प्रतिबंधों को 15 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है।

राज्य में पहले 15 अप्रैल तक लगाए गए सभी प्रतिबंधों का पालन करना होगा। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल (Covid19 protocol) जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी (social distance) का पालन करना सहित अन्य नियमों का पालन करना शामिल होगा। 

कंपनी और कार्यालयों में पहले से लगाए गए सभी प्रतिबंधों के साथ ही काम करने की अनुमति दी जाएगी।

मौजूदा स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन कंटेन्मेंट जोन (Contentment zone) को घोषित करने का निर्णय ले सकती है। 27 मार्च 2021 से रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पांच से अधिक लोगों के एक साथ बाहर घूमने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो 15 अप्रैल तक लागू रहेगा। नियम का उल्लंघन करने वाले को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

अन्य प्रतिबंधों में शाम 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सार्वजनिक पार्क और समुद्र तट बंंद रहेंगे। 15 अप्रैल तक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

किसी भी समारोहों के लिए हॉल और कमरों के उपयोग पर भी प्रतिबंध होगा। शादी में अधिकतम 50 लोग ही मौजूद रह सकेंगे और मात्र 20 लोगों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी गयी है।

सभी निजी कार्यालयों में मात्र 50 फीसदी कर्मचारी ही कोरोना नियमों का पालन करके काम कर सकेंगे। बिना मास्क के उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं होगी साथ ही हर दिन उनके शरीर का तापमान नापा जाएगा। हर ऑफिस और कारखनों में सैनिटाइज़र की व्यवस्था करना अनिवार होगा।

जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, उन्हें ऐसी जगहों पर जाने की अनुमति नहीं होगी।  तो शरीर के तापमान को मापने के लिए एक थर्मामीटर और सार्वजनिक उपयोग के लिए एक सैनिटाइज़र की व्यवस्था करनी होगी।

सभी सिंगल स्क्रीन थिएटर और मल्टीप्लेक्स सिनेमा, मॉल, ऑडिटोरियम, रेस्तरां रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के बीच बंद रहेगा। हालाँकि होटलों में होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी। किसी भी नियमों के उल्लंघन के मामले में सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां और होटल प्रतिष्ठान पर कार्रवाई स्वरूप जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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