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18 साल से कम उम्र के लोगों को मॉल में प्रवेश करने के लिए दिखाना होगा पहचान पत्र

इस संसोधित गाइडलाइन ने कहा गया है कि, राज्य में 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों का टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है,

18 साल से कम उम्र के लोगों को मॉल में प्रवेश करने के लिए दिखाना होगा पहचान पत्र
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स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना (coronavirus) प्रतिबंध के लिए 'ब्रेक दी चैन' (break the chain) दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के लड़के और लड़कियों को मॉल (mall) में प्रवेश के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल या कॉलेज का पहचान पत्र दिखाना आवश्यक किया गया है। 

इस संसोधित गाइडलाइन ने कहा गया है कि, राज्य में 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों का टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है, इसलिए 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों को मॉल में प्रवेश करते समय उम्र के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड या स्कूल और कॉलेज का पहचान पत्र दिखाना होगा।

गौरतलब है कि राज्य के सभी शॉपिंग मॉल (shopping mall) को रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। मॉल के प्रवेश द्वार पर टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने के लिए दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि मॉल में काम करने वाले कर्मचारियों और इसमें प्रवेश करने वाले नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हो और दूसरी डोज लगे 14 दिन हो गए हो।

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