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किराना और सब्जियों सहित अन्य दूकानों के लिए बनाये गए नये नियम

इस बैठक में यह बात सामने आई कि, लोग किराने और सब्जियों की दूकानों पर आना सहायक अनावश्यक रूप से भीड़ लगा रहे हैं। और इसी बहाने लोग घर से बाहर निकल कर सड़कों पर और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ लगा रहे हैं।

किराना और सब्जियों सहित अन्य दूकानों के लिए बनाये गए नये नियम
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महाराष्ट्र में लागू मिनी लॉकडाउन (mini lockdown in Maharashtra)के तहत राज्य सरकार आम लोगों के लिए किराने का सामान और सब्जी खरीदने और बेचने के लिए नियम और कानून बनाया है। इसके तहत सुबह 7 बजे  से लेकर 11 बजे के बीच ही किराने और सब्जियों की दुकान खोले रखने का निर्णय लिया गया है, ताकि भीड़ पर कुछ लगाम लग सके।हालांकि इसे लेकर भाजपा ने एक बार फिर से सरकार के फैसले की आलोचना की है।

राज्य के कोरोना (covid19)में स्थिति की समीक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार (ajit pawar)की उपस्थिति में सोमवार शाम को एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यह बात सामने आई कि, लोग किराने और सब्जियों की दूकानों पर आना सहायक अनावश्यक रूप से भीड़ लगा रहे हैं। और इसी बहाने लोग घर से बाहर निकल कर सड़कों पर और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ लगा रहे हैं।

इसके बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने प्रस्ताव दिया था कि, स्थानीय स्तर पर दुकानों के समय को तय करने का निर्णय जिला स्तर पर नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों में बदलाव किया जाना चाहिए और राज्य में किराने की दुकानों को सुबह के समय 7 से 11 तक खुला रखा जाना चाहिए।

तदनुसार, राज्य सरकार ने नए प्रतिबंधों के संबंध में आदेश जारी किए हैं और किराने का सामान और अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाली दुकानों का समय निर्धारित किया है।


सरकार द्वार तय किए गए नए दिशानिर्देश

सभी किराने की दुकानें, सब्जी की दुकानें, फल विक्रेता, डेयरियां, बेकरी, सभी प्रकार की खाद्य दुकानें, मांस-मछली-मांस विक्रेता, कृषि उत्पादों से संबंधित दुकानें, बरसात के सामान (छतरियां, रेनकोट, तिरपाल) बेचने वाली दुकानें आदि सुबह 7 से 11 तक ही खुली रहेंगी।

2) उपरोक्त सभी दुकानों से होम डिलीवरी सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसमें स्थानीय प्रशासन समय में बदलाव केेर सकती हैै।

3) यदि स्थानीय आपदा प्रबंधन किसी भी सेवा या सुविधा को आवश्यक सेवाओं या सुविधाओं में शामिल करना चाहता है, तो राज्य आपदा प्रबंधन की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4) उपरोक्त उल्लिखित नए परिवर्तनों को छोड़कर, अन्य सभी प्रतिबंध 13 अप्रैल को घोषित प्रतिबंधों के अनुसार होंगे।

5) हालांकि, भाजपा ने राज्य सरकार के प्रतिबंधों की आलोचना की है। BJP का कहना है कि, मात्र 4 घंटे के प्रतिबंध के कारण दूकानों में भीड़ जमा हो सकती है। प्रवीण दरेकर ने कहा कि, क्या सरकार ने इस भीड़ के लिए कोई योजना बनाई है।

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