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महाराष्ट्र सरकार कॉन्टेन्टमेंट जोन का करेगी सीमांकन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 जिलों को रेड जोन के रूप में, 16 जिलों को ऑरेंज जोन के रूप में और 6 जिलों को महाराष्ट्र में ग्रीन जोन के रूप में चिह्नित किया है।

महाराष्ट्र सरकार कॉन्टेन्टमेंट जोन का करेगी सीमांकन
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महाराष्ट्र सरकार ने जिला कलेक्टरों या प्रशासकों को राज्य में रेड और ऑरेंज जोन के अंतर्गत आने वाले कंटेन्मेंट जोन का सीमांकन करने के लिए कहा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 जिलों को रेड जोन के रूप में, 16 जिलों को ऑरेंज जोन के रूप में और 6 जिलों को महाराष्ट्र में ग्रीन जोन के रूप में चिह्नित किया है।  इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 मई से लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है।

केंद्र राज्य द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि शहर के आवासीय क्षेत्र वाले कंटेन्मेंट जोन में एक आवासीय कॉलोनी, मुहल्ला, नगरपालिका वार्ड, नगरपालिका क्षेत्र, पुलिस स्टेशन क्षेत्र होंगे जबकि ग्रामीण भाग आवासीय क्षेत्र में एक गाँव, गाँवों का एक समूह, ग्राम पंचायत, पुलिस स्टेशनों और ब्लॉकों का एक समूह होना चाहिए।

यह आदेश निर्दिष्ट करता है कि मुंबई और पुणे जैसे शहरों में कंटेन्मेंट जोन को प्रशासनिक स्तर पर फिर से ध्यान में रखते परिभाषित किया जाना चाहिए।

आदेश में कहा गया है कि, इन इलाकों में व्यक्तियों की आवाजाही कड़ाई से शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे के बीच निषिद्ध रहेगी, जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि चिकित्सा आपातकाल को छोड़कर और आपूर्ति बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में आबादी का कोई आवागमन न हो।

ओपीडी और क्लीनिकों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन केे साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों में भी साथ काम करने की अनुमति है, लेकिन कंटेस्टेंट ज़ोन में नहीं।  इसके अलावा, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और मालेगांव को छोड़कर अन्य सामानों में आवश्यक वस्तुओं, दवाओं, आईटी हार्डवेयर के निर्माण की अनुमति होगी।

आपको बता दें कि 3 मई तक, महाराष्ट्र में लगभग 12,974 COVID-19 मामले दर्ज किए गए, जबकि राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 548 हो गई। इन मामलों में, अकेले मुंबई से लगभग 8800 मामले सामने आए हैं।

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