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महाराष्ट्र: दो दिनो के अंदर आ सकते है बिना टीकाकरण के लोकल ट्रेन यात्रा पर दिशानिर्देश

महाराष्ट्र सरकार जल्द ही लोकल ट्रेन में बिना टिकाकरण वाले यात्रियों के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है

महाराष्ट्र:  दो दिनो के अंदर आ सकते है बिना टीकाकरण के लोकल ट्रेन यात्रा पर दिशानिर्देश
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सोमवार, 28 फरवरी को, महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट से नए दिशानिर्देश बनाने के लिए दो दिन का समय मांगा, ताकि लोकल ट्रेनों( mumbai local train)  के माध्यम से यात्रा करने के लिए COVID-19 के खिलाफ गैर-टीकाकरण या आंशिक रूप से टीकाकरण करने वालों को मॉल और कार्यस्थल मे प्रवेश करने की अनुमति दी जा सके।

इससे पहले 22 फरवरी को, राज्य सरकार ने बॉम्बे एचसी को बताया था कि वह 2021 में 15 जुलाई, 10 अगस्त और 11 अगस्त को किए गए "अवैध" परिपत्रों और मानक संचालन प्रक्रियाओं (sop) को वापस लेने के लिए तैयार थी। इन एसओपी ने केवल पूरी तरह से टीकाकरण की अनुमति दी थी। लोकल ट्रेनों से चलने के लिए, मॉल और कार्यस्थलों पर जाएँ।

सोमवार को राज्य सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक 25 फरवरी को हुई थी। सरकार ने हालांकि टिप्पणी की कि समिति के निर्णय को मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती के हस्ताक्षर का इंतजार है जो यूक्रेन से महाराष्ट्र के छात्रों को निकालने के बारे में बैठकों में व्यस्त हैं।

पीठ ने इसका जवाब देते हुए कहा कि चूंकि चक्रवर्ती सोमवार को सेवानिवृत्त होने वाले थे, इसलिए इस वजह से और समय नहीं मांगा जाना चाहिए। राज्य के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि चक्रवर्ती सोमवार को एसईसी के फैसले पर अपना हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन दो और दिनों का अनुरोध किया।

इसलिए हाईकोर्ट ने सुनवाई बुधवार 2 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

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