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महाराष्ट्र- अगले शैक्षणिक साल से 'एक राज्य, एक युनिफॉर्म' लागू

सरकार ने इस बाबत लिया अहम फैसला

महाराष्ट्र- अगले शैक्षणिक साल से 'एक राज्य, एक युनिफॉर्म' लागू
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महाराष्ट्र मे अब अगले शैक्षणिक साल यानी की शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से 'एक राज्य, एक ड्रेस' ' (One State On Uniform) लागू किया जाएगा। सरकार ने इस बाबत एक अहम फैसला लिया है।  समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत और राज्य सरकार की मुफ्त ड्रेस योजना के तहत, सरकारी और स्थानीय सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले सभी छात्रों को एक ही रंग की दो वर्दी (Common Uniform For School) का लाभ दिया जाएगा।  (Maharashtra One State One Uniform implemented from next academic year)

अगले साल से लागू होगा फैसला  

महाराष्ट्र प्राथमिक स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि निःशुल्क गणवेश योजना के संबंध में विद्यालय प्रबंधन समिति स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। नई वर्दी स्काउट एंड गाइड थीम के अनुरूप होगी। लड़कों के लिए हल्के नीले रंग की शर्ट और गहरे नीले रंग की हाफ पैंट और लड़कियों के लिए हल्के नीले रंग की शर्ट और गहरे नीले रंग की स्कर्ट या जिन स्कूलों में सलवार कमीज है, वहां सलवार गहरे नीले और कमीज हल्के नीले रंग की होगी। उनमें से एक वर्दी में कंधे पर एक पट्टी और छात्र की शर्ट पर दो जेबें होनी चाहिए।

इस योजना के तहत राज्य के सभी पात्र विद्यार्थियों को एक रंग एवं एक गुणवत्ता वाली एक समान वर्दी का लाभ देने के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जाएगी तथा मार्गदर्शन में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया क्रियान्वित की जाएगी। सरकार के निर्णय के अनुसार कपड़ा खरीद के लिए आवश्यक विभाग।

स्थानीय महिला स्व-सहायता समूह को गणवेश सिलाई का कार्य

गणवेश सिलाई का कार्य स्थानीय महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से कराने हेतु महिला आर्थिक विकास निगम के सहयोग से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इसके अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि निःशुल्क गणवेश योजना के संबंध में संबंधित विद्यालयों के साथ-साथ विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से, स्कूल के पहले दिन सभी पात्र छात्रों को वर्दी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सभी आवश्यक कार्रवाई महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से की जाएगी।

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