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ऑनलाइन डेटा पर निगरानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार!

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार नागरिकों के व्हाट्सएप संदेशों को टैप करना चाहती है

ऑनलाइन डेटा पर निगरानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार!
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सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन डेटा पर निगरानी करने के लिए सोशल मीडिया हब के गठन के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्णय पर नाराजगी जाहीर करते हुए कहा है की यह निगरानी राज बनाने जैसा होगा। । शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार नागरिकों के व्हाट्सएप संदेशों को टैप करना चाहती है और उससे दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर एवं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक महुआ मोइत्रा की याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल से सहयोग भी मांगा। मोइत्रा की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील ए. एम. सिंघवी ने दलील में कहा कि केंद्र सोशल मीडिया हब के जरिए सोशल मीडिया की विषयवस्तु की निगरानी करना चाहता है।

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इससे पहले 18 जून को शीर्ष अदालत ने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया था जिसमें सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब बनाने के केन्द्र सरकार के कदम पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 

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