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मुंबई- 23 जून से 21 अगस्त तक गर्म हवा के गुब्बारे, ग्लाइडर, लेजर लाइट और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध

फ्लाइंग जोन में गर्म हवा के गुब्बारे, ग्लाइडर, लेजर लाइट और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध

मुंबई- 23 जून से 21 अगस्त तक गर्म हवा के गुब्बारे, ग्लाइडर, लेजर लाइट और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध
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मुंबई पुलिस ने मुंबई की सुरक्षा को देखते हुए 23 जून से 21 अगस्त तक मुंबई के फ्लाइंग जोन में गर्म हवा के गुब्बारे, ग्लाइडर, लेजर लाइट और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मुंबई पुलिस ने एक आदेश जारी करते हुए कहा की पुलिस को  रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि पुलिस आयुक्त, बृहन मुंबई के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में यह देखा गया है कि हवाई क्षेत्र में और उसके आसपास उड़ने वाले गुब्बारे, हाई राइजर पटाखे, प्रकाश उत्सर्जक वस्तुएं, पतंग आदि भेजे जाते हैं और यह भी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, जुहू एयरोड्रोम, नौसेना हवाई स्टेशन आईएनएस शिकरा के आसपास मुक्त उड़ान क्षेत्र में रनवे के अप्रोच पाथ में विशेष रूप से लैंडिंग विमान की ओर लेजर लाइट बीम फ्लैश किए जाते हैं, जिससे उक्त क्षेत्र में विमान के सुरक्षित संचालन को खतरा होता है।

पैराग्लाइडर्स के उड़ने, गुब्बारों को भेजने, हाईराइज़र पटाखों के उपयोग, प्रकाश उत्सर्जक वस्तुओं के उपयोग, पतंगों के उड़ने और लेज़र बीम प्रदीपन के उपयोग पर नियंत्रण रखा जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास बीम मुक्त उड़ान क्षेत्र ताकि पैराग्लाइडर, गुब्बारे, हाई राइजर, पटाखे, प्रकाश उत्सर्जक वस्तुएं, पतंग, लेजर बीम का उपयोग विमान के उतरने, उड़ान भरने और सुरक्षित विमान उड़ान संचालन को प्रभावित न करे और तत्काल कार्रवाई आवश्यक है.

पुलिस ने आदेश जारी करते हुए कहा की  छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के आसपास मुक्त उड़ान क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति पैराग्लाइडर्स का उपयोग नहीं करेगा, गुब्बारे नहीं उड़ाएगा, हाई राइजर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा, प्रकाश उत्सर्जक वस्तुओं को नहीं छोड़ेगा, पतंग नहीं उड़ाएगा और लेजर बीम शूट नहीं करेगा।

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