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शराबबंदी के लिए वॉर्ड में कुल मतदारों की 50 प्रतिशत जरुरी रजामंदी की शर्त में होगा बदलाव

बीजेपी विधायक आशिष शेलार ने इस कानून का विरोध करते हुए कहा की ये संविधान के खिलाफ है और इसे तुरंत हटाना चाहिये ।

शराबबंदी के लिए वॉर्ड में कुल मतदारों की 50 प्रतिशत जरुरी रजामंदी की शर्त में होगा बदलाव
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उत्पाद शुल्क राज्य मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस बात की घोषणा की है की अगले तीन महीनों में इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा की शराब व्यापारी के खिलाफ वोट देने के लिए संबंधित वार्ड में मतदाताओं के 50% संख्या का होना अनिवार्य है , यानी की 50 प्रतिशत मतादाओं की शराबबंदी पर रजामंदी होनी चाहिये।


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क्या है मौजूदा नियम

25 मार्च 2008 के प्रावधान के अनुसार अगर नगरपालिका या फिर महानगरपालिका में किसी एक वॉर्ड के 25 फिसदी महिला मतदार या फिर कुल मतदारों की 25 फिसदी संख्या इलाके में शराबबंदी के बारे में शिकायत करती है तो उस वॉर्ड में शराबबंदी के लिए मतदान होना चाहिये। 

अगर 25 प्रतिशत लोगों की शिकायत मिलने के बात मतदान होता है और वॉर्ड में रहनेवाले 50 प्रतिशत शराबबंदी के लिए वोट करते है तो उस वॉर्ड में शराबबंदी होनी चाहिये। लेकिन बीजेपी विधायक आशिष शेलार ने इस कानून का विरोध करते हुए कहा की ये संविधान के खिलाफ है और इसे तुरंत हटाना चाहिये । आशिष शेलार की इस मांग को लेकर बाकी पार्टियों ने भी इसका समर्थन किया।


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जिसका जवाब देते हुए उत्पाद शुल्क राज्य मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा की राज्य सरकार इस कानून को बदलने पर विचार कर रही है।

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