आगामी त्योहार के सीजन को देखते हुए मुंबई पुलिस ने शहर की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। मुंबई पुलिस ने एक अहम कदम उठाते हुए 1 नवंबर से 15 नवंबर तक धारा 144 लागू किया है। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 के तहत धारा 144 लागू की गई है। भारतीय दंड संहिता (ipc) की धारा 144 सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाती है।
इसके अलावा किसी भी जुलूस की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा, जुलूस में पटाखे फोड़ना, लाउडस्पीकर और संगीत बैंड का उपयोग प्रतिबंधित है। हालांकि, शादी समारोह और अंतिम संस्कार को इस आदेश से छूट दी गई है।
महाराष्ट्र पुलिस के उपायुक्त संजय लातकर के मुताबिक, शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर विभिन्न एजेंसियों से मिली जानकारी पर विचार करने के बाद यह कदम उठाया गया है।
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