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प्राइवेट वाहन चालकों को राहत, बिना मास्क अब नहीं लगेगा जुर्माना

BMC द्वारा भले ही प्राइवेट वाहनों में मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी गयी हो लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट (public transport) में मास्क नहीं पहनना अभी भी दंडनीय अपराध रहेगा।

प्राइवेट वाहन चालकों को राहत, बिना मास्क अब नहीं लगेगा जुर्माना
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मुंबईकरों के लिए कोरोना संक्रमण (corona pandemic) के बीच राहत की खबर है। वैक्सीनेशन (vaccination) का काम शुरू होते ही मुंबई महानगर पालिका (Brihanmumbai Municipal Corporation) ने निजी वाहन में बैठे लोगों के लिए मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यानी अब प्राइवेट वाहन चलाते समय लोगों को मास्क नहीं पहनने पर BMC कोई चालान नहीं काटेगी।

बता दें कि कोरोना (Corona Pandemic) के खिलाफ देश की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 16 जनवरी को देश के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना की वैक्सीन (Corona Vaccination) दी गई।

BMC के निर्णय के अनुसार, मुंबई में अब प्राइवेट गाड़ी में अगर कोई आदमी बिना मास्क पहने हुए बैठा है तो उस पर जुर्माना (fine) नहीं लगेगा। हालांकि बीएमसी (BMC) ने लोगों से मास्क का इस्तेमाल (Face Mask) करते रहने की अपील है। महानगर पालिका (bmc) का कहना है कि भले ही कोरोना (covid19) की दवाई आ गई हो, लेकिन अपने अपनी तरफ से लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।

इससे पहले कई प्राइवेट वाहन मालिकों द्वारा ढेरों शिकायतें सामने आई कि, अकेले वाहन चलाते समय मास्क नहीं पहनने पर चालान काटा जा रहा है। इसके बाद BMC ने प्राइवेट वाहन चलाते समय मास्क पहनने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया।

BMC द्वारा भले ही प्राइवेट वाहनों में मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी गयी हो लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट (public transport) में मास्क नहीं पहनना अभी भी दंडनीय अपराध रहेगा। बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वाहनों में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना (Face Mask Fine) लगाया जाएगा।

गौरतलब है कि, बीएमसी (BMC) ने मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीते साल अप्रैल में चेहरे को कवर करके रखना अनिवार्य किया था। मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था। लेकिन जुर्माने की राशि को लेकर बवाल मच गया, और घूसखोरी की संभवनाओ को बढ़ने की आशंका के बाद जुर्माने की राशि को 1000 से घटाकर 200 रुपये कर दिया गया। बीएमसी ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने के साथ-साथ सामुदायिक सेवा का दंड भी दिया था। जैसे अगर कोई आदमी बिना मास्क पहने सड़क पर नजर आता है तो उससे जुर्माना वसूलने के साथ सड़क पर झाड़ू लगवाना या कोविड केयर सेंटर (covid care center) में अपनी सेवाएं देना जैसे भी काम करने पड़ सकते हैं।

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