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टैक्स बकायेदारों को NMMC ने दिया संपत्ति जब्ती का नोटिस

दो महीने से अधिक की छूट अवधि के बाद भी अभय योजना का जवाब नहीं देने पर 31 मार्च 2021 के पहले 26 बकायेदारों को 1 जून से 15 जून के बीच संपत्ति जब्ती का नोटिस जारी किया गया था।

टैक्स बकायेदारों को NMMC ने दिया संपत्ति जब्ती का नोटिस
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किसी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए संपत्ति कर (property tax) आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (navi mumbai municipal corporation) ने टैक्स बकाया दारों के लिए टैक्स में अभय योजना (abhay scheme) के तहत छूट दी थी, ताकि बकायेदार टैक्स भर सके। और उन पैसों से आम लोगों के लिए कोरोना (covid19) काल में कुछ मदद की जा सके, बावजूद इसके बकायेदारों ने टैक्स नहीं भरा। जिसके बाद नवी मुंबई नगर निगम ने अब इन बकाया के खिलाफ सख्त कदम उठाया है।

दो महीने से अधिक की छूट अवधि के बाद भी अभय योजना का जवाब नहीं देने पर 31 मार्च 2021 के पहले 26 बकायेदारों को 1 जून से 15 जून के बीच संपत्ति जब्ती का नोटिस जारी किया गया था।

पालिका ने 49 और बकाया पर कुर्की नोटिस जारी किया है।  इनमें बेलापुर विभाग में 7 संपत्ति, नेरुल विभाग में 10 संपत्ति, वाशी विभाग में 2 संपत्तियां, तुर्भे विभाग में 24 संपत्तियां, कोपरखैरने विभाग में 4 संपत्तियां और घनसोली विभाग में 2 संपत्तियां शामिल हैं।

इन संपत्ति मालिकों ने 107 करोड़ रुपये से अधिक का संपत्ति कर चुकाया है। अब तक 75 संपत्ति कर बकाया के लिए संपत्ति जब्ती नोटिस जारी किए गए हैं।  इन बकाया राशि के भुगतान के लिए 21 दिन का समय दिया गया है।  यदि वे इस अवधि के भीतर बकाया का भुगतान नहीं करते हैं, तो संपत्ति को जब्त कर नीलाम कर दिया जाएगा।

इसके अलावा बकाया राशि प्राप्त करने की विभागवार प्रक्रिया चल रही है तथा आयुक्त अभिजीत बांगड़ द्वारा मामले की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है तथा बकाया राशि को नियमित नोटिस जारी किया जा रहा है।

नगर आयुक्त अभिजीत बांगड़ ने कहा कि, संपत्ति कर का भुगतान करना प्रत्येक संपत्ति कर धारक का कर्तव्य है और नागरिक सुविधाओं को इसके माध्यम से एकत्र राजस्व से पूरा किया जाता है। साथ ही बांगड़ ने संपत्ति कर की बकाया राशि के साथ-साथ नियमित संपत्ति कर का भुगतान बिना देरी किए करने की अपील की है।

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