कोरोना म्यूटेंट वायरस (Delta plus) के खतरे और संभावित तीसरी लहर (Third wave) को देखते हुए राज्य में सोमवार से प्रतिबंध कड़े कर दिए गए हैं। शाम चार बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, जबकि शाम पांच बजे के बाद बिना वजह बाहर निकलने पर पाबंदी है। उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है। जून के पहले सप्ताह से धीरे-धीरे प्रतिबंधों को हटा दिया गया क्योंकि कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई थी।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udhhav thackeray) ने सड़कों पर भीड़भाड़, लोगों द्वारा नियमों का उल्लंघन, मरीजों की संख्या में वृद्धि, उत्परिवर्तित वायरस के निदान वाले रोगियों के कारण प्रतिबंधों को फिर से कड़ा करने का फैसला किया। नए प्रतिबंधों के अनुसार, राज्य को मौजूदा 5 स्तरों के बजाय 3 से 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। नतीजतन, पिछले सप्ताह के पहले और दूसरे स्तर के सभी जिलों को अब तीसरे स्तर में शामिल किया गया है।
नये नियम
दुकानें अब सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक ही खुलेंगी।
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य दुकानें सप्ताहांत में दो दिन के लिए बंद रहेंगी।
शाम 5 बजे के बाद बिना वजह सड़क पर चलना मना है।
रेस्टोरेंट भी शाम चार बजे तक खुले रहेंगे।
पहली बार कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माने की वसूली का प्रावधान किया गया है। प्रतिबंधों को कड़ा करने का अधिकार नगर आयुक्त या जिला कलेक्टर को दिया गया है। साथ ही मरीजों की संख्या या संक्रमण कम होने पर पाबंदियों में तत्काल ढील नहीं दी जा सकती है। नए आदेश में कहा गया है कि दो सप्ताह में मरीजों की संख्या की समीक्षा करने के बाद ही स्थानीय स्तर पर प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है।
भीड़ को प्रतिबंधित कर दिया गया है। शादियों और रेस्तरां में भीड़ को रोकने के लिए स्थिति की जांच के लिए बड़े दस्तों को नियुक्त किया गया है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा जुर्माने और छापेमारी कर जुर्माना वसूलने की आशंका जताई जा रही है।