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ग्रेटर मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के इलाके में पैराग्लाइडर, गुब्बारे उड़ाने पर रोक

7 दिसंबर, 2021 से 5 जनवरी, 2022 तक ये आदेश जारी किया गया है

ग्रेटर मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के इलाके में पैराग्लाइडर, गुब्बारे उड़ाने पर रोक
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बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय की सीमा के भीतर ड्रोन, पैराग्लाइडर, गुब्बारे, ऊंची उड़ान वाले पटाखे और लेजर लाइट (बीम) पर प्रतिबंध लगाने के आदेश 7 दिसंबर, 2021 से 5 जनवरी, 2022 तक जारी किया गया है।  

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बृहन्मुंबई के पुलिस उपायुक्त (संचालन) ने आदेश जारी किए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसा करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश मुंबई के पुलिस उपायुक्त (संचालन) और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ग्रेटर मुंबई, डॉ. शिवाजी राठौर की ओर से जारी किया गया है।

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