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मास्क नहीं पहनने पर दंड की राशि 1000 से घटाकर 200 रुपये हुई

शुरुआत में यह जुर्माना 1,000 रुपये था। लेकिन अब जुर्माने की राशि को 1000 से घटाकर 200 रुपये करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले।

मास्क नहीं पहनने पर दंड की राशि 1000 से घटाकर 200 रुपये हुई
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कोरोना वायरस (Coronavirus) की बढ़ती हुई घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए BMC ने मुंबईकरों के लिए मास्क (mask) पहनना अनिवार्य किया है। बावजूद इसके लोग बिना मास्क पहने ही घर से बाहर निकल रहे हैं। यह देखते हुए BMC ने कार्रवाई स्वरूप बिना मास्क पहने हुए लोगों से अब जुर्माना वसूल करने का निर्णय लिया है।

शुरुआत में यह जुर्माना 1,000 रुपये था। लेकिन अब जुर्माने की राशि को 1000 से घटाकर 200 रुपये करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले। BMC प्रशासन ने इस नए फैसले को तुरंत लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिया है।

इसके पहले लॉकडाउन (lockdown) लगाने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया था।प्रशासन की तरफ से घन कचरा प्रबंधन विभाग को मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना वसूलने की जिम्मेदारी दी गयी थी। 

जिसके बाद 9 अप्रैल से इस नियम को लागू कर दिया गया था। लेकिन जुर्माने की रकम को देखते हुए लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। साथ ही कुछ स्थानों से रिश्वत ले दे कर छोड़ने की भी खबर सामने आई।

जिसके बाद से अब जाकर जुर्माने की रकम को कम करने का निर्णय लिया गया। 200 रुपये की रकम न तो अधिक है और न ही कम, इसीलिए इस राशि को निर्धारित किया गया है। साथ ही प्रशासन की असली मंशा लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय कोरोना से बचाव है। इसलिए जुर्माना बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है।

लेकिन अब जुर्माने की वसूली के लिए नगर निगम के कर्मचारियों की नियुक्ति 'मार्शल' के रूप में की गई है।

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