प्लास्टिक प्रतिबंध को लागू करने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हुए है। राज्य में थर्मोकोल और प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के बाद आनेवाले 23 जून से इसे सख्ती से राज्य भर में लागू किया जाएगा। इसलिए, अगर प्लास्टिक के बैग पाए जाते हैं, तो 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकी अभी भी कईयों के मन में सवाल है की क्या यह कार्रवाई घरों में भी होगी? बीएमसी का कहना है की की ये कार्रवाई सिर्फ सार्वजनिक जगहों पर ही होगी। प्लास्टिक प्रतिबंध केवल सार्वजनिक स्थानों, मॉल और दुकानों में ही किया जाएगा।
नागरिको को घबराने की जरुर नहीं है , सिर्फ सार्वजनिक जगहों पर ही प्लास्टिक प्रतिबंध के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
इन सामानों पर होगी कार्रवाई
इन सामानों के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई
किन किन ठिकानों पर होगी कार्रवाई
दुकानदार, मॉल, कैटरर्स, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेताओं, फेरीवाले , वितरक, ट्रांसपोर्टिस्ट ,बोर्डर्स, स्टालों, सरकार और गैर सरकारी संगठनों, स्कूल कॉलेजों, उद्योग कंपनियों, खेल- सिनेमाघरों , औपचारिक हॉल
इस प्रदर्शनी में जाएं
मुंबई में प्लास्टिक बंदी के दौरान किन किन वस्तुओं और सामानों का इस्तेमाल कया जा सकता है इसके लिए 22 जून से 24 जून तक एनएससीआई वर्ली में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। । यह तीन दिवसीय प्रदर्शनी 10 बजे से शाम 7 बजे के बीच खुली होगी।
प्लास्टिकिट प्रतिबंध अभियान समन्वयक और सहायक आयुक्त किरण दीघावकर ने बताया की प्रदर्शनी में 61 स्टालों और 50 से अधिक महिला बचत समूह भी होंगे। इसलिए, आपको अपने घर, अपने समाज, अपने व्यापार और अपने क्षेत्र में प्लास्टिक प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए इस प्रदर्शनी का दौरा करना चाहिए।