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शराब की सार्वजनिक बिक्री को हाईकोर्ट में दी गई चुनोती

इस याचिका में राज्य सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में सरकार के इस फैसले को अवैध और असंवैधानिक बताया गया है।

शराब की सार्वजनिक बिक्री को हाईकोर्ट में दी गई चुनोती
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सुपरमार्केट (super market) और किराना स्टोर में शराब की बिक्री की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ याचिका (plea) दायर की गई है। इस याचिका में राज्य सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में सरकार के इस फैसले को अवैध और असंवैधानिक बताया गया है।

इस फैसले के खिलाफ जनहित याचिका अनाथ बच्चों के लिए काम करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता संदीप कुसालकर ने दायर की है, जो अहमदनगर के रहने वाले हैं।

याचिक में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 27 जनवरी, 2022 को पारित किया गया यह निर्णय के 17 अगस्त, 2021 के उस निर्णय (जीआर) के विरोधाभास है, जो युवाओं में नशे के प्रसार को रोकने के लिए नशामुक्ति नीति को रोकने के लिए लागू किया गया था।

2011 के जीआर के अनुसार, लोगों को शराब (wine) पीने की आदतों से हतोत्साहित करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में नशामुक्ति नीति को बढ़ावा देने के लिए समितियों का गठन करके लोगों में जागरूकता पैदा करना था। हालांकि कैबिनेट का 27 जनवरी 2022 का यह फैसला सीधे तौर पर सरकार के पिछले उद्देश्य और नीति के खिलाफ है।

याचिका में कहा गया है कि इस फैसले से युवाओं में नशे की लत बढ़ सकती है। 27 जनवरी की जीआर के अनुसार शराब को सेल्फ सर्विंग की अनुमति है।  इसलिए यहां खरीदी गई शराब की मात्रा की सीमा का भी उल्लंघन किया गया है।  ऐसा इसलिए है क्योंकि बिना दुकानदार के हस्तक्षेप के सुपरमार्केट में शराब खरीदी जा सकती है। याचिका में आगे कहा गया है कि सेल्फ सर्विंग सिस्टम से शराब की खरीद के लिए उम्र सीमा की निगरानी करना असंभव हो जाएगा।

राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के पास सुपरमार्केट/वॉक-इन-स्टोर में शराब की बिक्री पर भी रोक लगा दी है हालांकि, इसमें सामाजिक संस्थान, सरकारी कार्यालय, पार्क, अस्पताल, पुस्तकालय, राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल नहीं हैं।

 याचिका के अनुसार, इससे न केवल बड़े पैमाने पर शराब की बिक्री होगी, बल्कि ऐसी जगहों पर शराब की बिक्री पर कानूनी प्रतिबंध से बचने के लिए कई खामियां भी पैदा होंगी।

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