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नो जोन में पार्किंग करने पर प्राइवेट बसों को जब्त कर नीलामी का प्रावधान

नो पार्किंग पर वाहन पार्क करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यही नहीं प्राइवेट बसों को भी अवैध तरीके से पार्क करने पर 15 हजार रूपये दंड का नियम है, यही नहीं दंड नहीं देने पर बसों को जब्त कर नीलामी का भी नियम है।

नो जोन में पार्किंग करने पर प्राइवेट बसों को जब्त कर नीलामी का प्रावधान
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मुंबई में अवैध पार्किंग को लेकर बीएमसी की तरफ से 'पार्किंग जोन' बनाया गया साथ ही कई स्थानों पर 'नो पार्किंग' का बोर्ड भी लगाया है। नो पार्किंग पर वाहन पार्क करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यही नहीं प्राइवेट बसों को भी अवैध तरीके से पार्क करने पर 15 हजार रूपये दंड का नियम है, यही नहीं दंड नहीं देने पर बसों को जब्त कर नीलामी का भी नियम है।  

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प्राइवेट बसों की पार्किंग के लिए बीएमसी ने कम दरों पर बहुमंजिला पार्किंग इमारतें उपलब्ध कराया है, इसके बाद भी कई स्थानों पर अवैध रूप से बसें पार्क की जानें की शिकायतें आये दिन मिल रही थीं। इससे आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और जाम भी लग रहा था। इसीलिए प्राइवेट बसों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया इस कार्रवाई में प्राइवेट बस और स्कूली बसों को अलग किया गया है।

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बताया जाता है कि प्राइवेट बसों पर पहली बार कार्रवाई करने पर जुर्माने का प्रावधान है जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर बसों को जब्त भी किया जा सकता है। यही नहीं जब्त बसों को नियमानुसार नीलाम भी  किया जा सकता है।

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