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लोनावला में धारा 144 लागू

पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है

लोनावला में धारा 144 लागू
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लोनावला पर्यटन स्थल पर कोरोना (Coronavirus)  की पृष्ठभूमि में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसलिए, पांच या अधिक व्यक्तियों को एक साथ आने की अनुमति नहीं है।  साथ ही, फॉल्स के एक किलोमीटर के दायरे में वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

देखा गया कि लोनावाला के पर्यटन स्थल पर पिछले कुछ दिनों से भीड़ लगी हुई है।उपमुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा बार-बार अपील करने के बावजूद, आज से नए नियम लागू किए गए हैं क्योंकि नागरिकों का आना-जाना लगा हुआ है।

लोनावला में मानसून के दौरान हजारों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं।  पर्यटक लोनावला में पर्यटन स्थल पर पहुंचते ही नियमों का पालन करते हैं।  कोरोना की दूसरी लहर थम गई है, लेकिन जैसे ही तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने हाल ही में लोगों से अपील की थी कि वे पर्यटन स्थल पर भीड़ न लगाएं और नियमों का पालन करें.  हालांकि, उनकी अपील के बावजूद, नागरिकों को भीड़ में देखा गया।

लोनावाला में शनिवार और रविवार को हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं।  लोनावला पर्यटन स्थल की पृष्ठभूमि में धारा 144 लागू कर दी गई है।  पांच या अधिक लोग एक साथ नहीं आ सकते।

झरने के एक किलोमीटर के दायरे में वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध है।  वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप पवार ने प्रशासन के नियमों का स्वागत करते हुए नागरिकों से पर्यटन स्थलों पर भीड़ न लगाने की अपील की है।

इस बीच भूशी डैम, घुबाद झील, लोनावला बांध, तुंगली बांध, राजमाची प्वाइंट, मंकी प्वाइंट, अमृतंजन ब्रिज, वलवन बांध, एकवीरा मंदिर परिसर, वेहरगांव, टाइगर प्वाइंट, लायन प्वाइंट, शिवलिंग प्वाइंट, कार्ला गुफाएं, भजे गुफाएं, लोहगढ़ किला ये नियम किला, विसापुर किला, तिकोना किला, पवना बांध क्षेत्र, भजे जलप्रपात, बांध पर एक किलोमीटर के क्षेत्र में लागू होगा।

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