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मुंबई में 18 जनवरी तक बंद धारा 144 लागू

मुंबई में बुधवार 20 दिसंबर आधी रात से नए साल की 18 जनवरी तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी

मुंबई में 18 जनवरी तक बंद धारा 144 लागू
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मुंबई में अगले महीने तक धारा 144 लागू दिया गया है। मुंबई पुलिस ने पूरे शहर में शांति बनाए रखने के लिए ये आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक, मुंबई में बुधवार 20 दिसंबर आधी रात से नए साल की 18 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगा। इस संबंध में मुंबई पुलिस की ओर से एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। (Section 144 imposed in Mumbai till January 18)

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी पृष्ठभूमि में एहतियात के तौर पर धारा 144 लगाया गया है। चूंकि पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है, इसलिए 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। (Mumbai news) 

इसके अलावा सार्वजनिक सभाओं पर भी रोक लगा दी गई है। मुंबई पुलिस की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, कर्फ्यू के दौरान शहर में लाउडस्पीकर, बैंड और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। (Mumbai crime news)

धारा 144 के दौरान इन चीजों पर बैन

  • मुंबई में 18 जनवरी तक लाउड स्पीकर, वाद्ययंत्र और बैंड बजाने और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध
  • धारा 144 लागू होने के कारण 5 या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी
  • जमाबंदी अवधि के दौरान सभा व आंदोलन पर रोक
  • मुंबई में किसी भी तरह के जुलूस पर रोक
  • अदालतों, सरकारी कार्यालयों, स्थानीय निकायों के आसपास लोगों का जमा होना सख्त वर्जित
  • सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक रहेगी
  • तेज संगीत पर भी प्रतिबंध है
  • मुंबई पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

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