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मुंबई - लोकल ट्रेन से गिरकर मरा था बेटा ,अब मिलेगा 8 लाख का मुआवजा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदेश

मुंबई - लोकल ट्रेन से गिरकर मरा था बेटा ,अब मिलेगा 8 लाख का मुआवजा
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मुंबई लोकल से गिरकर मरने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। इस बीच हादसे में मरे युवक के परिवार को 8 लाख का मुआवजा मिलेगा। लेकिन यह मुआवजा 13 साल बाद मिलेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस संबंध में पश्चिम रेलवे को आदेश दिया है।  (Son died after falling from local train now he will get compensation of Rs 8 lakh)

कोर्ट मे पहुंचा मामला 

अरुण धोत्रे के बेटे अल्पेश की वेस्टर्न रेलवे में यात्रा के दौरान गिरकर मौत हो गई। इस पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। धोत्रे का बेटा 26 जनवरी 2010 को दोस्तों के साथ भायंदर और वसई के बीच ट्रेन से यात्रा कर रहा था। जैसे ही ट्रेन नायगांव और वसई स्टेशन के बीच आई, कोच में भीड़ अधिक होने के कारण वह नीचे गिर गया और उसकी उसी में मौत हो गई, वह 20 साल का था।

इस बीच 13 साल बाद इस केस का नतीजा आ गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक को छह सप्ताह के भीतर मुआवजा राशि जमा करने को कहा है, यह राशि युवक के पिता अरुण धोत्रे को दी जाएगी।

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