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पैरामेडीकल काउंसिल अधिनियम जल्द ही होगा लागू


पैरामेडीकल काउंसिल अधिनियम जल्द ही होगा लागू
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महाराष्ट्र सरकार जल्द ही महाराष्ट्र पैरामेडीकल काउंसिल अधिनियम 2011 को लागू करने जा रही है। राज्य में शिक्षा और चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान के बेहतर मानकों को बनाए रखने और नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार इस अधिनियम को लागू करने जा रही है।

महाराष्ट्र पैरामेडीकल काउंसिल एक्ट 2011को 2012 में विधान सभा और विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था। साथ ही इस एक्ट ने राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त की थी। हालांकि, राष्ट्रपति ने कुछ सुझाव दिए थे। जिसके बाद सिफारिशों के आधार पर, संशोधनों को इस अधिनियम में शामिल किया गया था। मार्च 2017 में राज्य के विधायिका के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। हाल ही में राज्य के राज्यपाल की सहमति भी इसे मिली है। जिसके बाद सरकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए रास्ता तैयार कर गैजेट अधिसूचना जारी करेगी।

मेडिकल रिसर्च और संसोधन के संचालक (डीएमईआर) डां. प्रवीण शिनगारे ने मुंबई लाइव से बात करते हुए कहा की अस्पतालो में पैथॉलॉजी लैब में 21 प्रकार के असीस्टेंट की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही लैब का रजिस्ट्रेशन भी काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा। आँपरेशन थिएटर, पैथॉलाँजी लैब, एक्सरे टेक्नीशियन जैसे 21 प्रकार के सहायको की नियुक्ति की जाएगी।

कहां होगा काउंसिल का मुख्यालय-

काउंसिल का मुख्यालय जी. टी., जाँर्ज या फिर कामा अस्पताल में से किसी एक अस्पताल में हो सकता है। जल्दी ही इस बारे में निर्णय किया जाएगा।


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