Advertisement

SRA ने किराया न चुकाने वाले 33 डेवलपर्स को बदलने की प्रक्रिया शुरू की

डेवलपर्स ने 9,843 फ्लैटों के निवासियों को 12 लाख रुपये से लेकर 6.62 करोड़ रुपये तक का किराया नहीं दिया है।

SRA ने किराया न चुकाने वाले 33 डेवलपर्स को बदलने की प्रक्रिया शुरू की
SHARES

स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) ने मुंबई में लगभग 33 स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं के डेवलपर्स को बदलने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

33,48,75,614 रुपये बकाया

डेवलपर्स ने 9,843 फ्लैटों के निवासियों को 12 लाख रुपये से लेकर 6.62 करोड़ रुपये तक का किराया नहीं दिया है। कुल बकाया 33,48,75,614 रुपये है।SRA के अधिकारियों के अनुसार, चूककर्ता डेवलपर्स छह महीने से लेकर 10 साल तक किराया नहीं दे रहे हैं।

डेवलपर्स को नोटिस

SrRA के एक अधिकारी ने हHT  बताया, "हमने महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र (नवीनीकरण, स्वीकृति और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 की धारा 13(2) के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप चूककर्ता बिल्डर को हटाया जाएगा और रुकी हुई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक नया समझौता किया जाएगा।"

अधिनियम की धारा 13(2) एसआरए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को किसी डेवलपर के समझौते को समाप्त करने का अधिकार देती है यदि वह किसी भी स्वीकृत योजना, शर्तों या निर्दिष्ट समय का उल्लंघन करता है।

शिकायतों के आधार पर कार्रवाई 

झुग्गीवासियों की शिकायतों के आधार पर, एसआरए ने उन चूककर्ता डेवलपर्स के साथ समझौते समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की, जिन्हें एक निश्चित अवधि के भीतर पुनर्विकसित घरों की गारंटी दी गई थी।

SRA की 33 परियोजनाओं पर असर

SRA की 33 परियोजनाएँ कुर्ला, चेंबूर, मुलुंड, भांडुप, कांदिवली, गोरेगांव, मलाड पश्चिम, जोगेश्वरी पूर्व, अंधेरी पूर्व, बांद्रा पूर्व और खार जैसे इलाकों में स्थित हैं।

ऐसा ही एक चूक का मामला सायन कोलीवाड़ा में पंजाब कॉलोनी के पुनर्विकास का है, जिसमें 1,444 झुग्गी-झोपड़ियों के फ्लैट शामिल हैं।

यह भी पढ़ें- SRA की 22 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध

Read this story in मराठी
संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें