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आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, स्कूल,कॉलेज बैंक और सिमकार्ड के लिए आधारकार्ड जरुरी नहीं

आधार की वैधता को लेकर मामले की सुनवाई जनवरी में शुरू हुई थी

आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, स्कूल,कॉलेज बैंक और सिमकार्ड के लिए आधारकार्ड जरुरी नहीं
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आधार कार्ड की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा की बैंक , स्कूल , कॉलेज और मोबाईल सिम खरिदने के लिए आधार की सख्ती नहीं की जा सकती है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। आधार की वैधता को लेकर मामले की सुनवाई जनवरी में शुरू हुई थी।

38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई

केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सरकार को इस दौरान यह भी फैसला करना है कि क्या आधार कार्ड प्राइवेसी के कानून का हनन है, जो संविधान के मुताबिक किसी भी नागरिक का आधारभूत अधिकार है।


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